30 सितंबर से पहले आधार-पैन नहीं किया लिंक तो हो जाएगा रद्द, SMS से ऐसे करें लिंक

आप आधार और पैन कार्ड को एसएमएस और ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए लिंक करा सकते है। लेकिन आपको 30 सितंबर से पहले लिंक कराना होगा।

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